
रेलवे कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की छुट्टियों का अधिकार प्राप्त होता है, जो उनके कार्य-जीवन संतुलन को बनाए रखने और विशेष परिस्थितियों में सहायता करने के लिए दी जाती हैं। नीचे विभिन्न प्रकार की छुट्टियों और उनके नियमों का विस्तृत विवरण दिया गया है:
1. एलएपी (Leave on Average Pay) – औसत वेतन पर अवकाश
- प्रत्येक वर्ष 30 दिन की एलएपी (15 दिन जनवरी और 15 दिन जुलाई में)
- अधिकतम संचय सीमा: 300 दिन
- सेवानिवृत्ति के समय 300 दिन तक भुनाया जा सकता है
- एक बार में अधिकतम 180 दिन की एलएपी ली जा सकती है
- अनधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में अवकाश खाते से कटौती
- एलएपी को सीएल के साथ संयोजित नहीं किया जा सकता
2. एलएचएपी (Leave on Half Average Pay) – आधे वेतन पर अवकाश
- प्रत्येक वर्ष 20 दिन (10 दिन जनवरी और 10 दिन जुलाई में)
- संचय की कोई अधिकतम सीमा नहीं
- सेवानिवृत्ति पर एलएचएपी को भुनाया नहीं जा सकता (एलएपी की कमी की स्थिति में आंशिक भुनाना संभव)
- कर्मचारी बीमार होने पर इसे एलएचएपी में परिवर्तित कर सकते हैं
3. सीएल (Casual Leave) – आकस्मिक अवकाश
- अचानक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए
- पूर्ण वेतन पर
- प्रति वर्ष 8-11 दिन (कार्य प्रकृति के अनुसार)
- शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को 4 अतिरिक्त दिन
- लाभ न लिया गया सीएल अगले वर्ष स्थानांतरित नहीं किया जाता
- किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा नहीं जा सकता
4. एससीएल (Special Casual Leave) – विशेष आकस्मिक अवकाश
- विशिष्ट कारणों से दी जाने वाली छुट्टी, जैसे:
- स्काउट्स, गाइड्स, सेना, एंबुलेंस सेवाएँ
- खेल टूर्नामेंट
- ट्रेड यूनियन बैठकों में भागीदारी
- प्राकृतिक आपदा या कर्फ्यू की स्थिति
- पूर्ण वेतन पर
- अन्य अवकाशों के साथ संयोजन नहीं किया जा सकता
5. अध्ययन अवकाश (Study Leave)
- रेलवे में न्यूनतम 5 वर्ष सेवा के बाद पात्रता
- उच्च अध्ययन के लिए मंजूर
- प्रारंभिक अवधि 12 महीने, अधिकतम 24 महीने तक बढ़ाया जा सकता है (डॉक्टरों के लिए 36 महीने)
- अवकाश खाते में डेबिट नहीं किया जाता
- अध्ययन समाप्ति के बाद 3 वर्ष रेलवे में सेवा देना अनिवार्य
- प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक, अन्यथा वेतन वापस करना होगा
6. एलएनडी (Leave Not Due) – छुट्टी बकाया नहीं
- जब एलएपी/एलएचएपी समाप्त हो जाए
- मेडिकल प्रमाणपत्र आवश्यक
- अधिकतम 360 दिन (पूरी सेवा में)
- आधे वेतन पर दी जाती है
7. स्कूल शिक्षकों के लिए अवकाश नियम
- प्रत्येक वर्ष 10 दिन एलएपी (5 दिन जनवरी, 5 दिन जुलाई)
- शेष 20 दिन का एलएपी छुट्टी में शामिल
- यदि अवकाश नहीं मिलती तो अतिरिक्त एलएपी जोड़ा जाता है
- एलएचएपी – 20 दिन प्रति वर्ष (10 दिन जनवरी, 10 दिन जुलाई)
8. एमएल (Maternity Leave) – मातृत्व अवकाश
- महिला कर्मचारियों के लिए
- गर्भावस्था: 180 दिन
- गर्भपात: 45 दिन (पूरी सेवा में)
- दो से कम बच्चों के लिए पात्रता
- पूरा वेतन दिया जाता है
- 60 दिनों तक एलएनडी सहित अन्य छुट्टियों के साथ जोड़ा जा सकता है
9. पीएल (Paternity Leave) – पितृत्व अवकाश
- पुरुष कर्मचारियों के लिए
- 15 दिन की अवधि
- पत्नी के प्रसव से 15 दिन पूर्व या 6 माह के भीतर लिया जा सकता है
- यदि इस अवधि में नहीं लिया गया तो समाप्त हो जाएगा
- पूर्ण वेतन पर
10. WRIL (Work Related Injury Leave) – कार्य से संबंधित चोट व बीमारी अवकाश
- आधिकारिक कार्य के दौरान लगी चोट या बीमारी के लिए
- अस्पताल में भर्ती होने की पूरी अवधि तक पूरा वेतन
- अस्पताल में भर्ती के बाद:
- पहले 6 महीने तक पूरा वेतन
- अगले 12 महीने तक आधा वेतन
- आरपीएफ (RPF) के अधिकारियों के लिए:
- पहले 6 महीने पूरा वेतन, अगले 24 महीने आधा वेतन
- आरपीएफ के कांस्टेबलों व निरीक्षकों के लिए पूरी अवधि तक पूरा वेतन
- WRIL को एलएपी या एलएचएपी खाते में डेबिट नहीं किया जाता
11. सीसीएल (Child Care Leave) – चाइल्ड केयर लीव
- महिला कर्मचारियों व एकल पुरुष अभिभावकों के लिए
- अधिकतम 730 दिन (पूरी सेवा में)
- 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए
- 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए मान्य नहीं
- विकलांग बच्चों के लिए कोई आयु सीमा नहीं
- पहले 365 दिन पूर्ण वेतन, अगले 365 दिन 80% वेतन पर
- अधिकतम एक वर्ष तक अन्य छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है
- एक वर्ष में केवल 3 बार मंजूर
- एक बार में न्यूनतम 5 दिन लेना आवश्यक
- बिना स्वीकृति के सीसीएल नहीं ली जा सकती
निष्कर्ष
रेलवे कर्मचारियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कई प्रकार की छुट्टियाँ प्रदान की जाती हैं। इन अवकाशों का सही उपयोग कर्मचारियों की कार्य दक्षता और जीवन संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है।