भारतीय रेलवे में नाइट ड्यूटी भत्ता (NDA CALCULATOR) : गणना, नियम और नवीनतम अपडेट
भारतीय रेलवे में नाइट ड्यूटी भत्ता (NDA CALCULATOR) : गणना, नियम और नवीनतम अपडेट

भारतीय रेलवे में रात्रि ड्यूटी भत्ता (नाइट ड्यूटी अलाउंस) उन कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है जो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ड्यूटी करते हैं। यह भत्ता कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (डीए) के आधार पर दिया जाता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, नाइट ड्यूटी अलाउंस की गणना निम्नलिखित फॉर्मूले के आधार पर की जाती है.
Night Duty Allowance Calculator
- सरकार ने नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए बेसिक पे की अधिकतम सीमा ₹43,600 प्रति माह निर्धारित की है। इसका अर्थ है कि जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹43,600 से अधिक है, वे इस भत्ते के पात्र नहीं होंगे।
- इसके अलावा, रात्रि ड्यूटी के दौरान हर घंटे के लिए 10 मिनट का वेटेज दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी करता है, तो उसे 8 घंटे की ड्यूटी के लिए 80 मिनट (1 घंटा 20 मिनट) का अतिरिक्त वेटेज मिलेगा।
नाइट ड्यूटी अलाउंस की पात्रता और गणना के लिए कर्मचारी के सुपरवाइजर से प्रमाणित करना आवश्यक होता है कि रात्रि ड्यूटी आवश्यक थी और कर्मचारी ने वास्तव में उक्त समय में कार्य किया है।
हालांकि, नाइट ड्यूटी अलाउंस पर अधिकतम बेसिक सैलरी की सीमा लगाने के निर्णय के बाद, कुछ कर्मचारियों और यूनियनों ने इस पर असंतोष व्यक्त किया है। रेलवे यूनियनों ने मांग की है कि यदि कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया जाता है, तो उन्हें रात में ड्यूटी पर नहीं बुलाया जाना चाहिए।
इन परिवर्तनों के बावजूद, नाइट ड्यूटी अलाउंस रेलवे कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण भत्ता है, जो उन्हें रात्रि के कठिन समय में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है।